लोहरदगा: शहरी क्षेत्र में दुकान चलाकर अपने परिवार के लिए रोटी की जुगाड़ करने वाले गरीब दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी की संकट गहरा गया है. नगर परिषद ने इन दुकानदारों को दुकान तोड़ने का आदेश देते हुए नोटिस दिया है. इस नोटिस के बाद तीन दर्जन से अधिक दुकानदार परेशान होने लगे हैं.
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शहर के गुदरी बाजार और बड़ा तालाब के समीप दुकान है, जिसे तोड़ा जाना है. दुकानदार अपनी समस्या को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन गरीब दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है.
15 दिनों में तोड़ने का आदेश
झारखंड हाई कोर्ट ने जल स्रोत के किनारे स्थित आवास, दुकान और अन्य निर्माण को खाली कराने का आदेश दिया है. इस निर्देश के आलोक में नगर परिषद गुदरी बाजार स्थित ठकुराइन तालाब और बड़ा तालाब के किनारे मार्केट, कॉम्प्लेक्स, सब्जी दुकान को 15 दिनों के भीतर तोड़ने का निर्देश दिया है. इसको लेकर दुकानदारों को नोटिस दे दिया गया है. नोटिस में कहा गया है कि जल स्रोत के 15 मीटर के दायरे में आने वाले सभी निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा. दुकानदार अपने स्तर से निर्माण ध्वस्त नहीं करता है, तो नगर परिषद की ओर से कार्रवाई की जाएगी और उसका खर्च दुकानदार से वसूल किया जाएगा.
प्रशासन और जनप्रतिनिधि से लगाई गुहार
पीड़ित दुकानदारों ने लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आदि को आवेदन देकर गुहार लगाई है, ताकि दुकान टूटने से बच जाए. लेकिन, गरीब दुकानदारों की फरियाद कोई सुनने को तैयार नहीं है.