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खूंटी गैंगरेप मामला: फादर अल्फांसो दोषी करार, 15 मई को सजा का ऐलान - पीएलएफआई

खूंटी जिले के कोचांग गांव में पांच लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था. इस मामले में गिरफ्तार फादर अल्फांसो को अब दोषी करार दिया गया है. वहीं 15 मई को फादर अल्फांसो को सजा सुनाई जाएगी.

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Published : May 7, 2019, 8:42 PM IST

रांची/हैदराबाद: खूंटी जिले के कोचांग गांव में पांच लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म की घटना में फादर अल्फांसो को दोषी करार दिया गया है. 15 मई को फादर अल्फांसो को सजा सुनाई जाएगी.

21 जून 2018 की घटना
घटना ने पूरे राज्य में दहशत फैला दी थी. पिछले साल खूंटी जिले में मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम करने वाली पांच लड़कियों को 21 जून 2018 को कोचांग गांव में बंधक बनाकर उनके साथ गैंगरेप किया गया था. घटना के एक महीने बाद पुलिस ने जुलाई में गैंगरेप के मास्टरमाइंड को पश्चिम सिंहभूम जिले से गिरफ्तार कर लिया था.

पहले ही हुई थी गिरफ्तारी
गैंगरेप के इस मामले में पुलिस ने पीएलएफआई सदस्य और मुख्य आरोपी बाजी समद उर्फ टकला, रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी अल्फांसो सहित दो अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी बलराम समद ने पूछताछ में माना था कि उसने और अन्य लोगों ने जुनस और बलराम के कहने पर लड़कियों के साथ गैंगरेप किया था.

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लंबे समय तक चला था तनाव
खूंटी-कोचांग गैंगरेप की घटना के बाद से कोचांग गांव में लंबे समय तक तनाव की स्थिति बनी हुई थी. ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प की कई घटनाएं हुई. झड़प की घटनाओं की वजह से हुई भगदड़ भी हो गई थी. ग्रामीणों ने बीजेपी सांसद करिया मुंडा के घर पर हमला कर उनके तीन सुरक्षा गार्डों को अगवा कर लिया था.

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