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लॉकडाउन 2.0 में जामताड़ा में खुलेंगे सरकारी कार्यालय, दिशा-निर्देश जारी

जामताड़ा जिला प्रशासन ने जरूरी सरकारी कार्यालय खोलने का फैसला लिया है. इसके साथ ही जरूरत के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम और कृषि क्षेत्र में छूट देने का भी फैसला लिया है.

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Published : Apr 19, 2020, 10:01 PM IST

जामताड़ा: लॉकडाउन 2.0 में प्रशासन ने सरकारी कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ चीजों में छूट देने का फैसला किया है. इन सभी जगहों पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रहेगी. इसके साथ ही सरकारी कार्यालय में काम करनेवाले कर्मियों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा. इसके अलावा जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि में सुधार लाने के लिए मनरेगा के तहत मास्क पहनकर और सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए काम कराने का फैसला लिया है.

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कृषि के क्षेत्र में कृषि यंत्र कृषि से संबंधित दुकान खोलने और ग्रामीण क्षेत्रों में सशर्त औद्योगिक प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति देने का फैसला लिया है. जामताड़ा जिले के उपायुक्त गणेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जामताड़ा जिला प्रशासन ने जरूरत के सरकारी कार्यालय खोलने का फैसला लिया है. इसमें सरकारी कर्मी मास्क और सेनेटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत मास्क लगाकर के मजदूरों को काम कराने और कृषि क्षेत्र में भी छूट मिलेगी.

ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान को चालू करने का फैसले भी लिया गया है. बता दें कि जामताड़ा जिले में फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर अब तक एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है. हालांकि जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन कोविड-19 के नियंत्रण को लेकर पूरी सतर्कता बरत रहा है. अब जिला प्रशासन भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जरूरत के सरकारी कार्यालय खोलने और ग्रामीण क्षेत्र में छूट देने का फैसला कर रहा है. इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

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