जामताड़ा: जिले में अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री का धंधा जारी है. धड़ल्ले से अविक्रयशिल जमीन को विक्रयशील बता कर खरीद बिक्री की जा रही है. साथ ही जिला निबंधन विभाग द्वारा रजिस्ट्री भी की जा रही है.
जामताड़ा कोर्ट रोड स्थित तालाब का नक्शा और खतियान में पोखरा नाम से दर्ज है. जिसे विक्रयशील बताकर बेच दिया गया है. जिसका निबंधन विभाग द्वारा रजिस्ट्री भी किया गया था.
इस मामले को लेकर अनुमंडल राजस्व न्यायालय में रेवेन्यू वाद संख्या 103 को पोखरा को बचाने के लिए दायर किया गया था. जांच में पाया गया कि उक्त पोखर को बिना अंचल के अनुमति और प्रधान की अनुमति लिए बगैर खरीद बिक्री नहीं की जा सकती. लेकिन जामताड़ा में जेसीबी मशीन लगाकर पोखर के मेढ़ को काटकर उसे भरने का काम किया जा रहा है.
जानकारी देते स्थानीय निवासी इस बात की सूचना और शिकायत मिलने पर अनुमंडल पदाधिकारी मौके पर पहुंच पोखर को नष्ट करने पर रोक लगाई. उन्होंने पोखर को भरने और नष्ट करने से बचाव के लिए स्थानीय पुलिस को लिखित रूप से सूचना देने की बात कही.
जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पोखर पर्यावरण और संतुलन को बनाए रखने के लिए इसे नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी खरीद बिक्री की जा सकती है. साथ ही लोगों ने जिला प्रशासन से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है.