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गुमला: लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, बिना मास्क के निकलने वालों पर कार्रवाई

कोविड-19 से बचाव के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है. पुलिस बिना काम के बाहर निकलने वाले लोगों को दंडित कर रही है.

Strict in lockdown
लॉकडाउन में प्रशासन सख्त

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Published : Apr 24, 2020, 2:11 PM IST

गुमला: वैश्विक महामारी की वजह से झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए घरों से बाहर निकलने या फिर सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया है. सरकार के द्वारा इस निर्देश को गुमला जिला प्रशासन सख्ती से पालन कराते हुए कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में गुमला शहर में बिना मास्क पहन कर अपने घरों से बाहर निकलने वालों को रोककर पुलिस ने उन्हें उठक बैठक कराते हुए, उन्हें बगैर मास्क पहने घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी.

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ट्रिपल लेयर मास्क पहनना है जरूरी
कोरोना वायरस से बचाव के लिए राज्य सरकार ने जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए ट्रिपल लेयर मास्क पहनना जरूरी है. अगर यह बाजार में उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसे में लोग अपने घरों में मास्क निर्मित कर इसका उपयोग कर सकते हैं. मास्क को रोज उपयोग करने के बाद उसे साबुन से धोकर कम से कम 5 घंटे तक धूप में सूखा कर उसे दूसरे दिन प्रयोग करें. लोगों से अपील करते हुए सरकार ने सुझाव दिया है कि अगर घर पर मास्क नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में गमछा या रुमाल का भी इस्तेमाल मास्क के रूप में कर सकते हैं.

मास्क पहनकर निकल रहे हैं लोग

जिले भर में पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के बाद अपने घरों से बाहर निकलने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है. अब लोग जब जरूरी काम से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं. तो वे मास्क पहनकर ही निकल रहे हैं. इसके साथ ही पुलिस के अधिकारी और जवान भी लगातार जिला मुख्यालय व प्रखंड मुख्यालय में लगातार नजर बनाए हुए हैं.

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