कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव गोड्डा: कांग्रेस विधायक दल के उपनेता और पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंडवासियों के हित में यह कानून बनाया कि वे व्यक्ति ही झारखंड में नौकरी के लिए योग्य होंगे, जिन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा झारखंड से ही पास की है लेकिन, हाई कोर्ट ने इस (JSSC Recruitment Rules) पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा जिस तरह चीन-पाक आक्रमण पर पक्ष विपक्ष सभी एक साथ हो जाते हैं, वैसे ही झारखंड हित के मसले पर पक्ष विपक्ष एक साथ हों (Congress MLA Pradeep Yadav statement).
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वहीं, हाई कोर्ट के फैसले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि ये सरकार की हार है. इसके जवाब में प्रदीप यादव ने कहा कि ये सरकार की नहीं झारखंडियों की हार है. ये कानून झारखंडियों के लिए बनाया गया था क्योंकि अनारक्षित श्रेणी के अधिकांश नौकरी बाहरी लोग ले जाते हैं. ऐसे में जो भी झारखंड सरकार झारखंडियों के हित में नियम बनाते हैं, कुछ कोर्ट चले जाते हैं. संभव है कि कोई 1932 खतियान को लेकर भी जाए, इससे झारखंडियों का हित प्रभावित होगा.
कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि जरूरत है कि झारखंड के लोग सरकार के पक्ष में आये और उन ताकतों का मुकाबला करे जो झारखंडवासियों का भला नहीं चाहती है. उन्होंने कहा कि संभव है छोटी मोटी चूक हो लेकिन, झारखंड सरकार बहुतायत लोगों के हित में कानून बना रही है. अन्यथा झारखंड की अधिकांश नौकरी पर पिछली सरकारों की तरह अन्य राज्यों के लोग कब्जा जमा लेंगे. उन्होंने कहा कई नियुक्तियों की परीक्षा की तिथि सामने थी. अब इस पर कोर्ट के आदेश के बाद रोक लग गए हैं. सिर्फ शिक्षक के 50000 से ज्यादा रिक्ति हैं. इसके अलावा अन्य विभाग में 1 लाख से ज्यादा की रिक्ति है. ऐसे में उन साजिश करने वाले लोगों को पहचाने और सरकार की झारखंडी हित वाली नीतियों के साथ एकजुटता दिखाए.