गिरिडीह/खूंटी:वर्ष 2023 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया. गिरिडीह में आयोजित लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले, सिविल मामले, वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामले, वन विभाग, बिजली विभाग, माप-तौल विभाग, श्रम विभाग, उत्पाद विभाग, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, सर्टिफिकेट केस, बैंक वाद, इंश्योरेंस क्लेम, टेलीफोन और नगर निगम से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान सहित जन उपयोगी सेवाएं से संबंधित 65466 मामलों का निष्पादन पक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर किया गया. इससे पहले लोक अदालत का विधिवत उदघाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह वीणा मिश्रा, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणू, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, सचिव चुन्नू कांत और जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव सौरव कुमार गौतम ने दीप प्रज्वलित कर किया.
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सुलहनीय मामलों में लोक अदालत का फायदा उठाने की अपीलः इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने लोक अदालत की उपयोगिता की जानकारी विस्तार से दी. उन्होंने बताया कि किस तरह तीन माह पर राष्ट्रीय लोक अदालत और प्रत्येक माह आयोजित होनेवाला लोक अदालत जनता के लिए सुगमता ला रहा है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत आम लोगों की भाषा में जनता की अदालत है. गंभीर मामलों में लोक अदालत मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन सुलहनीय मामलों में इस अदालत का फायदा लोग उठा सकते हैं. वहीं प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडेय ने राष्ट्रीय लोक अदालत की महत्ता के बारे में मौजूद लोगों को जानकारी दी. वहीं गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि लोक अदालत में होने वाली कार्यवाही उत्साहजनक है. गिरिडीह जैसी घनी आबादी वाले जिले में अत्याधिक मुकदमों का निष्पादन होना काफी जरूरी है. उन्होंने कहा कि आने वाले सप्ताह में यातायात जागरुकता अभियान चलाया जाना है. इसमें डालसा का विशेष सहयोग लिया जाएगा. वहीं एसपी अमित रेणू ने कहा कि लोक अदालत का लाभ लोग ले रहे हैं. इस दौरान कार्यक्रम का संचालन न्यायिक दंडाधिकारी हेमंत कुमार सिंह ने किया.