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गिरिडीह में दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, पॉक्सो के स्पेशल जज ने सुनाई सजा

गिरिडीह सिविल कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी (convicted of rape in Giridih) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम सह पोक्सो के स्पेशल जज ने यह सजा सुनाई है.

convicted of rape in Giridih
गिरिडीह में दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

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Published : Dec 23, 2022, 9:12 AM IST

गिरिडीहः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी (convicted of rape in Giridih) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम सह पॉक्सो स्पेशल जज यशवंत प्रकाश की अदालत ने यह सजा सुनाई है. अदालत ने धनवार थाना क्षेत्र के एकडरा के रहने वाले आरोपी सुनील यादव को पोक्सो एक्ट की धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को छह माह अतिरक्ति सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दो साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई गई है. यह मामला धनवार थाना क्षेत्र के एक गांव से संबंधित है, जो 23 मई 2019 को घटी थी.

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दुष्कर्म की प्राथमिकी 24 मई 2019 को पीड़िता के पिता की शिकायत पर धनवार थाना में कांड संख्या 142/19 दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता के पिता ने कहा था कि 23 मई 2019 की शाम 16 वर्षीया बच्ची शौच के लिए गई थी. इसी दौरान सुनील यादव ने उसे पकड़ लिया और चाकू दिखाकर जान मारने की धमकी दी. इसके बाद सुनील उसे खंडहर में ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी तो ग्रामीणों के साथ खोजबीन शुरू की. इस दौरान सुनील को रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस के हवाले किया.

पीड़िता का 164 के तहत बयान दर्ज किया गया, जिसमें अपने साथ हुए घटना की विस्तृत जानकारी दी थी. पीड़िता ने कहा था कि आरोपी सुनील ने पूरी रात दुष्कर्म किया. इसके बाद बेहोशी की दवा जबरन पिला दी. इसके बाद नींद आ गई. अगले दिन सुबह जगी तो खंडहर में थी. इसके बाद परिजन और ग्रामीण पहुंचे तो घटना की जानकारी दी.

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