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अफीम की खेती करने वाले एक ही परिवार के 8 लोग दोषी करार, 10 वर्ष बाद आया फैसला

गिरिडीह में मादक पदार्थ की खेती करने वालों के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है. आठ लोगों को दोषी करार दिया गया है.

8 people of same family convicted of cultivating opium in giridih
8 people of same family convicted of cultivating opium in giridih

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Published : Jun 6, 2023, 8:45 AM IST

गिरिडीहः अफीम की खेती करने वाले एक ही परिवार के आठ लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा की अदालत ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया है. बता दें कि यह मामला दस साल पुराना है.

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बता दें कि अदालत ने आठों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट 18/22 में दोषी पाया. दोषी पाए गए लोगों में पीरटांड थाना इलाके के कोल्हरिया गांव निवासी नंदलाल मंडल, सपन मंडल, जीतू मंडल, प्रवीण मंडल, मेघलाल मंडल, आनंद मंडल, मंटू मंडल एवं सुखदेव मंडल शामिल हैं. दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने आठों की जमानत रद्द करते हुए न्यायिक हिरासत में लेते हुए केंद्रीय कारा गिरिडीह भेज दिया गया. इस मामले में अदालत 13 जून को सजा के बिंदू पर फैसला सुनाएगी. यह मामला पीरटांड थाना कांड संख्या 10/2013 से संबंधित है.

इस मामले की प्राथमिकी गांडेय के तत्कालीन इंस्पेक्टर गोवर्धन उरांव की शिकायत पर दर्ज हुई थी. दरअसल 20 फरवरी 2013 को सुरक्षा बल व गिरिडीह पुलिस के द्वारा नक्सलियों की खोज में लॉन्ग रुट पेट्रोलिंग की जा रही थी. इसी दौरान कोल्हरिया गांव के लगभग एक हेक्टेयर खेत पर नजर पड़ी, जिसपर अफीम की फसल लहलहा रही थी. फसल को नष्ट करते हुए मामला दर्ज किया गया था.

बता दें कि झारखंड में बड़े पैमाने पर अफीम की अवैध खेती होती है. हालांकि पुलिस लगातार में अभियान चलाकर इस खेती को नष्ट करती रहती है. लेकिन कई जिलों में ग्रामीण या तो नक्सलियों के डर से या फिर अज्ञानतावश अफीम की खेती करते हैं.

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