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नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी दोषी करार, एडीजे सुभाष की अदालत ने सुनाया फैसला - Additional Public Prosecutor

पूर्वी सिंहभूम में हुए दस साल की सबर बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले के आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है. यह फैसला एडीजे सुभाष की अदालत ने सुनाया.

ADJ Subhash's court convicted the accused in the molestation and murder of a ten-year-old girl in East Singhbhum
दुष्कर्म और हत्या के आरोपी दोषी करार

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Published : Feb 25, 2020, 2:24 AM IST

पूर्वी सिंहभूमः मुसाबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत दस साल की सबर बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में एडीजे सुभाष की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया है. बता दें कि इस केस में अपर लोक अभियोजक रमेश नारायण तिवारी ने अदालत में अपना पक्ष रखा जिसके तहत अदालत ने अपना फैसला सुनाया.

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दरसअल, घटना 19 नवंबर 2015 की है. मुसाबनी थाना अंतर्गत तालाबबनी-ऊपरबांधा के पास झाड़ियों के बीच दस वर्षीय नाबालिग सबर बच्ची का अर्धनग्न शव मिला था. मृतका और उसकी छोटी बहन बस्ती में करमा पूजा देखने गई थी. इस दौरान आरोपी छोटका गोप और धानो टुडू ने बच्ची को बहला फुसलाकर साथ ले गए और सुनसान स्थान पर दुष्कर्म किया और गला दबाकर हत्या कर दी.

वहीं, देर रात छोटी बहन ने घर लौट कर परिजनों को आप बीती बताई जिसके बाद 20 नवंबर की सुबह ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. मृतका के पिता ने मुसाबनी थाना में आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. गौरतलब है कि हत्या के दो दिन पहले रुपए का प्रलोभन देकर आरोपियों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया था लेकिन छोटी बहन के चिल्लाने पर आरोपी भाग गए थे.

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