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पति को बंधक बना पत्नी से गैंगरेप में 10 लोगों को 25 वर्ष की कैद, अदालत ने जुर्माना भी लगाया - jharkhand news

दुमका के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार मिश्रा के न्यायालय ने पति को बंधक बना कर उसकी 35 वर्षीय पत्नी के साथ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गांव में सामूहिक दुष्कर्म मामले में दस लोगों को 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

Dumka court verdict imprisonment to culprits in gangrape case
सामूहिक दुष्कर्म मामले में सजा

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Published : May 31, 2022, 10:18 PM IST

दुमकाःदुमका के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार मिश्रा के न्यायालय ने पति को बंधक बना कर उसकी 35 वर्षीय पत्नी के साथ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गांव में सामूहिक दुष्कर्म मामले में दस लोगों को 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 08 दिसम्बर 2020 को हुई वारदात में कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है. इससे पहले सोमवार को अदालत ने इन सभी को दोषी करार दिया था.

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सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने इनको सुनाई सजा

1. मंगल मोहली उर्फ मामू
2. संतोष हेम्ब्रम उर्फ मोहली
3. बोदिलाल हेम्ब्रम उर्फ मोहली
4. मनोज हांसदा उर्फ मोहली
5. अन्द्रियास मोहली उर्फ बाबू
6. उजोल हांसदा उर्फ उज्ज्वल मोहली
7. विकाश हांसदा उर्फ मोहली
8. मिथुन टुडू उर्फ मोहली
9. मनोज हासदा उर्फ मोहली
10. नुनूलाल मुर्मू उर्फ मोहली

मंगलवार को सजा के बिंदु पर अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी चंपा कुमारी और बचाव पक्ष की अधिवक्ता सोमा गुप्ता ने बहस की. बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दस अभियुक्तों को भादवि की धारा 376डी (गैंगरेप) में 25 साल की कैद और जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर ढाई वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा भादवि की धारा 354/34 में पांच साल की कैद व जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास और 342/34 में एक साल की कैद व जुर्माना तथा जुर्माना नहीं अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त कारवास की सजा भी सुनाई है.

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