धनबाद: होम आइसोलेशन के नियम और शर्तों का उल्लंघन कर बिहार के गया जिले में स्थित कोंच भागने वाले एक कोरोना संक्रमित मरीज के खिलाफ उपायुक्त उमा शंकर सिंह के निर्देश पर धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. उपायुक्त ने बताया कि एमआइजी-2, हाउसिंग कॉलोनी, बरटांड, धनबाद में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीज नंद कशोर ने 16 अप्रैल 2021 को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेशन के लिए आवेदन दिया था. उसे होम आइसोलेशन के नियमों और प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालन करने की शर्त पर अनुमति प्रदान की गई थी.
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उपायुक्त ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की टेक्निकल सेल के ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, टेक्निकल सेल ने मॉनिटरिंग के दौरान यह जानकारी दी कि नंद किशोर अपने उस पते पर उपस्थित नहीं है, वह वर्तमान में बिहार के गया जिले के कोंच में है, कंट्रोल रूम द्वारा बार बार नंद किशोर से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने अपना मोबाइल स्वीच ऑफ कर लिया.
कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन
उपायुक्त ने कहा कि वैसे कोरोना संक्रमित मरीज, जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम है और जिनमें कोरोना वायरस के हल्के लक्षण हैं या वे एसिंप्टोमेटिक हैं, उनके लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद द्वारा कॉविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की जाती है, होम आइसोलेशन के दौरान मरीज को सख्ती से गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद यह सुनिश्चित करता है कि संक्रमित मरीज गाइडलाइंस का पालन करें, नियमित दवाइयां ले, परिवार के अन्य सदस्यों से दूरी बनाकर रखें और दूसरे लोगों को संक्रमित न करें. उन्होंने कहा कि नंद किशोर का होम आइसोलेशन की सुविधा लेने के बाद यह कृत्य करना अन्य लोगों में संक्रमण फैला सकता है, उसने होम आइसोलेशन के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद के द्वारा निर्गत आदेश का उल्लंघन भी किया है.