झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

बीजेपी नेता सतीश सिंह हत्याकांड के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास, दिनदहाड़े की गई थी हत्या

बीजेपी नेता सतीश सिंह हत्याकांड के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इन अपराधियों ने दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में 24 में से 22 गवाहों की गवाही दर्ज की गई, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई है.

BJP leader Satish Singh murder case
बीजेपी नेता सतीश सिंह हत्याकांड के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास

By

Published : Mar 14, 2022, 8:33 PM IST

धनबादः बीजेपी नेता सतीश सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राजीव आनंद की अदालत में मामले की सुनवाई पूरी हुई. इसके बाद आदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह भी पढ़ेंःधनबाद में हत्या के 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, 2006 में पीट पीटकर एक व्यक्ति की हुई थी हत्या

कुस्तौर के बीजेपी नेता सतीश सिंह की हत्या में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राजीव आनंद की अदालत ने ललन कुमार दास उर्फ ललन दास, बाबू राजा उर्फ चंद्र प्रकाश और उत्तम महतो उर्फ नीलकंठ महतो को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की जुर्माना की सजा सुनाई है. ललन ने अपने साले किशन दास की मदद से हत्या के लिए कार उपलब्ध करायी थी. कार से शूटर को घटनास्थल तक पहुंचाया था. वहीं, बाबू राजा ने शूटर की भूमिका निभाई थी और उत्तम महतो शूटर की बाइक चला रहा था.

जानकारी देते लोक अभियोजन


सतीश सिंह के बड़े भाई संतोष कुमार सिंह ने 19 अगस्त 2020 को बैंक मोड़ थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सतीश आउटसोर्सिंग कंपनी का काम देखते थे. बैंक मोड़ के विकास नगर छठ तालाब रोड पर दो बाइकों से अज्ञात अपराधी पहुंचा और सतीश की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी. शहर के 30 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने 15 सितंबर 2020 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और तीन दिसंबर 2020 को कोर्ट में इन तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. कोर्ट ने नौ महीने में स्पीडी ट्रायल चला कर फैसला सुनाया है. अभियोजक कुलदीप शर्मा ने 24 गवाहों में से 22 गवाहों की गवाही दर्ज करवाई, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details