झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

पूर्व विधायक समेत 15 लोगों को मिली सजा, 2014 में किया था रेल का चक्का जाम - अरूप चटर्जी को मिली सजा

निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत 15 लोगों को धनबाद रेल न्यायालय ने छह माह और 2000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है. उन पर साल 2014 में रेल का चक्का जाम करने का आरोप था. सजा मिलने के बाद पूर्व विधायक ने कहा कि वे ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.

Arup Chatarjee, अरूप चटर्जी
समर्थकों के साथ अरूप चटर्जी

By

Published : Feb 12, 2020, 7:20 PM IST

धनबाद: 2014 के एक मामले में निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत 15 लोगों को धनबाद रेल न्यायालय ने छह माह और 2000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है. मीडिया से बातचीत करते हुए अरूप चटर्जी ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

देखें पूरी खबर

2014 में किया था रेलवे का चक्का जाम

बता दें कि कुमारधुबी स्टेशन में कई ट्रेनों के ठहराव और ओवरब्रिज निर्माण को लेकर 2014 में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में मासस कार्यकर्ताओं ने रेल का चक्का जाम कर दिया था. इस मामले में धनबाद न्यायालय ने इस मामले में पूर्व विधायक समेत 15 लोगों को 6 महीने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है. विधायक अरूप चटर्जी ने कहा 2014 में आसनसोल रेल मंडल के आरपीएफ ने विधायक सहित करीब 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. मासस के कार्यकर्ताओं ने अप और डाउन रेल लाइन पर बैठकर परिचालन बाधित कर दिया था. इस वजह से राजधानी समेत कई एक्सप्रेस ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी हो गई थी. इसके बाद रेलवे ने मामला दर्ज किया था जो धनबाद न्यायालय में चल रहा था.

ये भी पढ़ें-घूस लेते पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल, CM ने लिया संज्ञान, दिया कार्रवाई का आदेश

फैसले के खिलाफ जाएंगे ऊपरी अदालत

इस मामले में पूर्व विधायक अरुप चटर्जी, संतु चटर्जी, मुखिया मनोज राउत, शिव कुमार भगत, मुन्ना यादव, शेरु खान, मोइज खान, राजू खान, भूपेंद्र सिंह उर्फ पित्तु सिंह सरदार, प्रेम सिंह, हीरा सिंह,षष्टी बाउरी, बादल बाउरी, शंकर सिंह पर मामला दर्ज किया गया था. सजा मिलने के बाद मासस नेता और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने मीडिया को बताया कि इस मामले में हुए उच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details