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दो साल की मासूम से छेड़खानी में रिश्तेदार दोषी, अदालत ने दी 4 साल कैद की सजा, 10 हजार जुर्माना भी लगाया

धनबाद में पॉक्सो की विशेष अदालत ने दो साल की बच्ची से छेड़खानी के मामले में फैसला सुना दिया है. अदालत ने इस मामले में दोषी रिश्तेदार को चार साल कैद की सजा सुनाई है.

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दो साल की मासूम से छेड़खानी में रिश्तेदार दोषी

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Published : Jan 16, 2022, 11:51 AM IST

धनबाद:दो साल की बच्ची के साथ छेड़खानी मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने इस मामले में आरोपी रिश्तेदार को दोषी करार देते हुए चार साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. 24 जून 2019 को तोपचांची थाने में पीड़ित बच्ची की मां ने छेड़खानी मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बाद में पीड़ित बच्ची की मेडिकल जांच कराई गई, मेडिकल जांच रिपोर्ट ने आरोपों का समर्थन किया और 5 गवाह अदालत में पेश किए गए.

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वरीय लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि तोपचांची कांड संख्या 54/2019 मामले में पॉक्सो विशेष कोर्ट के न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है. साथ ही अदालत ने दोषी को चार साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अप्पू कुमार दास उर्फ मिहिर दास पीड़ित बच्ची का रिश्तेदार है. अप्पू कुमार पर बच्ची की मां ने बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाया था. इसको लेकर 24 जून को तोपंचांची थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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अनिल कुमार सिंह ने बताया कि दोषी पीड़ित बच्ची को टीवी दिखाने के बहाने घर ले गया था. इस दौरान बच्ची के साथ उसने छेड़खानी की थी. पुलिस में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़ित बच्ची का मेडिकल करवाया गया था, मेडिकल जांच में बच्ची के साथ छेड़खानी की पुष्टि हुई थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले में न्यायालय में लगातार सुनवाई हो रही थी.

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