धनबाद: गांजा तस्करी में ईसीएल कर्मी चिरंजित घोष को फंसाने के मामले में जेल में बंद तीनों आरोपियों को अदालत ने 48 घंटे की पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया है. तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए सीआईडी के अनुसंधानकर्ता के द्वारा अदालत में आवेदन देकर 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेने का आग्रह किया था. ईसीएल कर्मी चिरंजित घोष को गांजा तस्करी में साजिश के तहत फंसाने के मामले में नीरज कुमार तिवारी, रवि कुमार ठाकुर और सुनील कुमार चौधरी को सीआईडी ने जांच के बाद जेल भेज दिया था.
अभिषेक कुमार के द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत में एक आवेदन देकर इन्हें 5 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रिमांड पर लेने की अर्जी लगाई थी. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इन तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड में 48 घंटे के लिए भेजने का आदेश दिया है. सीआईडी के द्वारा 5 दिनों की तीनों को रिमांड पर लेने को लेकर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय भट्ट ने विरोध जताया. उन्होंने अदालत को बताया कि गांजा तस्करी में इन्हें 5 दिनों के रिमांड पर भेजने का कोई औचित्य नहीं है. मामले में गांजा की भी बरामदगी हो चुकी है. इन आरोपियों से पुलिस को ज्यादा पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के विरोध के बाद अदालत ने 5 दिनों के बजाय 48 घंटे की पुलिस रिमांड में भेजने की स्वीकृति दी है.