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कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो ने कहा- HC में मामला विचाराधीन, नहीं हो वज्रगृह से छेड़छाड़

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Published : Feb 1, 2021, 4:05 PM IST

बाघमारा विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो विजयी घोषित हुए थे. इस दौरान वोटों का बहुत कम अंतर होने के कारण प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्हें सूचना मिली कि वज्रगृह में फालतू पडे़ ईवीएम को निकाला जाएगा. जिसके बाद उन्होंने डीसी से वज्रगृह से छेड़छाड़ नहीं करने की मांग की.

baghmara candidate jaleshwar mahato demands from dhanbad dc
मीडिया को संबोधित करते हुए बाघमारा विधानसभा प्रत्याशी जलेश्वर महतो

धनबाद: बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बाघमारा विधानसभा सीट पर हार जीत का अंतर बहुत कम था. इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो विजयी घोषित हुए थे. जिसके बाद निकटतम प्रतिद्वंदी जलेश्वर महतो ने मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जहां मामला विचाराधीन है. प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बाघमारा विधानसभा प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बगैर वज्रगृह से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए.

मीडिया से बात करते बाघमारा प्रत्याशी जलेश्वर महतो


उपायुक्त से वज्रगृह से छेड़छाड़ नहीं करने की मांग
बीते विधानसभा चुनाव में हजार से भी कम वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला बाघमारा विधानसभा का हुआ था. जिसके बाद निकटतम प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी. यहां पर मामला विचाराधीन है, लेकिन इस बीच उन्हें यह सूचना मिली है कि वज्रगृह में फालतू पडे़ ईवीएम को निकाला जाएगा. जिसके बाद बाघमारा विधानसभा प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने धनबाद उपायुक्त से वज्रगृह से छेड़छाड़ नहीं करने की मांग की.

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हाई कोर्ट के आदेश पर ही खोले वज्रगृह

मीडिया को संबोधित करते हुए बाघमारा विधानसभा प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने कहा कि जब मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में बगैर हाई कोर्ट के आदेश के वज्रगृह को नहीं खोलना चाहिए. उन्होंने कहा कि वहां पर काफी संख्या में ईवीएम को रखा गया है. ऐसे में यह स्पष्ट कर पाना कि कौन बाघमारा विधानसभा की ईवीएम है या कौन सी दूसरे जगह की ईवीएम है. उन्होंने यह भी मांग की कि अगर वज्रगृह को खोलना जरूरी भी है तो हाई कोर्ट का आदेश लेकर ही खोला जाना चाहिए.

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