सहिबगंजः खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत हाइकोर्ट ने जिला प्रशासन को 12 हफ्तों में वंचितों को राशन कार्ड मुहैया कराने का आदेश दिया था. हाइकोर्ट के आदेश के एक साल बाद भी जिला प्रशासन ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है. जिसके बाद नाराज राशन कार्ड वंचितों ने समाहरणालय का घेराव किया.
लोगों का कहना है कि जब राशन कार्ड बनवाने में जिला प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की तो उन्होंने हाइकोर्ट में अपील की. लेकिन हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन ने राशन कार्ड नहीं बनवाया. जिसके बाद जिले की महिलाओं ने समाहरणालय का घेराव किया और प्रशासन पर हाइकोर्ट का आदेश नहीं मानने का आरोप लगाया.