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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जारी नहीं किया गया राशन कार्ड, विरोध में महिलाओं ने किया प्रदर्शन

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत हाइकोर्ट ने जिला प्रशासन को 12 हफ्तों में वंचितों को राशन कार्ड मुहैया कराने का आदेश दिया था.जिला प्रशासन ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है.

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Published : Feb 9, 2019, 5:46 PM IST

सहिबगंजः खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत हाइकोर्ट ने जिला प्रशासन को 12 हफ्तों में वंचितों को राशन कार्ड मुहैया कराने का आदेश दिया था. हाइकोर्ट के आदेश के एक साल बाद भी जिला प्रशासन ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है. जिसके बाद नाराज राशन कार्ड वंचितों ने समाहरणालय का घेराव किया.

लोगों का कहना है कि जब राशन कार्ड बनवाने में जिला प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की तो उन्होंने हाइकोर्ट में अपील की. लेकिन हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन ने राशन कार्ड नहीं बनवाया. जिसके बाद जिले की महिलाओं ने समाहरणालय का घेराव किया और प्रशासन पर हाइकोर्ट का आदेश नहीं मानने का आरोप लगाया.

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घेराव में शामिल महिलाओं ने सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन राशन कार्ड नहीं बनवा रहा है. उनका कहना है कि राशन कार्ड नहीं रहने से उन्हें खाने पीने से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक में परेशानी हो रही है. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि वे प्रशासन को जगाने आए हैं अगर जल्द से जल्द राशन कार्ड मुहैया नहीं कराया गया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे.

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