देवघरः जिला और अपर सत्र न्यायाधीश अनिल मिश्रा की अदालत ने हत्या के एक मामले में 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि घटना 2 अप्रैल 2010 की है. जसीडीह थाना अंतर्गत नयनडीह में महुआ चुनने को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें पारंपरिक हथियार से पीट-पीटकर रुदो यादव की हत्या कर दी गई थी. वहीं, आधा दर्जन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. मामले में 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था.