देवघर: जिले के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल मिश्रा की अदालत ने हत्या के एक मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
2015 मॉब लिंचिंग की घटना में 5 अपराधी दोषी करार, आजीवन कारावास की मिली सजा - झारखंड समाचार
23 मार्च 2015 को मधुपुर में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच लोगों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.
5 अपराधी को मिली आजीवन कारावास की सजा
घटना 23 मार्च 2015 की है जब मधुपुर थाना अंतर्गत छोटा मधुपुर गांव में 22 लोगों ने एक व्यक्ति देवपूजन राय की बेरहमी से पिटाई की थी. पिटाई के बाद इलाज के क्रम में देवपूजन राय की मौत हो गई थी. अदालत में सुनवाई के बाद पांच लोगों को घटना का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई. जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया गया है.