झारखंड

jharkhand

चतरा: जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी

By

Published : Oct 6, 2020, 7:54 PM IST

चतरा के नयाखाप सिमाना में पड़ने वाली 18 एकड़ जमीन में 10 एकड़ भूमि विवादित है. उस भूमि पर नयाखाप और रूपीन गांव के दलित परिवारों की ओर से दावा किया जा रहा है. नयाखाप गांव के ग्रामीण उक्त जमीन को हुकुमनामा से प्राप्त बता रहे हैं. जबकि रूपीन गांव के दलित परिवार उक्त जमीन को पर्चा भूमिदान से प्राप्त बता रहे हैं. इस बात को लेकर सालों से दोनों गांव के बीच विवाद चलता आ रहा है.

two-groups-clash-over-land-dispute-in-chatra
जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में झड़प

चतरा: जिला के गिधोर थाना क्षेत्र के नयाखाप और रूपीन गांव के ग्रामीणों के बीच जमीन विवाद को लेकर झड़प हो गई. इसमें दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई. बताया जा रहा है कि नयाखाप के कुछ ग्रामीणों की ओर से विवादित जमीन पर मकान बनाया जा रहा था, जिसकी सूचना रूपीन गांव के ग्रामीणों को मिली. इसके बाद मामले की जानकारी स्थानीय थाना पुलिस को दी गई.

मौके पर सहायक अवर निरीक्षक जयराम सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां दोनों ओर से ग्रामीण उलझे हुए थे. यहां तक की आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के वाहन पर भी पथराव कर दिया. जबकि प्रशासन को भी फजीहत का सामना करना पड़ा. काफी समझाने के बाद मामला शांत हुआ. इसके बाद इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी गई. सिमरिया अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार दास, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बचनदेव कुजूर, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी पूनम कुजुर, थाना प्रभारी सुशील कुमार सहित अन्य कर्मी ने घटनास्थल पर पहुंच कर घटना की विस्तृत जानकारी ली.

ये भी पढ़ें-4 फीट की बनाई जा रही मां दुर्गा की प्रतिमा, ऑर्डर पर ही लिया जा रहा काम

बताया जा रहा है कि नयाखाप सिमाना में पड़ने वाली 18 एकड़ जमीन में 10 एकड़ भूमि विवादित है. उस भूमि पर नयाखाप और रूपीन गांव के दलित परिवारों की ओर से दावा किया जा रहा है. नयाखाप गांव के ग्रामीण उक्त जमीन को हुकुमनामा से प्राप्त बता रहे हैं. जबकि रूपीन गांव के दलित परिवार उक्त जमीन को पर्चा भूमिदान से प्राप्त बता रहे हैं. इस बात को लेकर सालों से दोनों गांव के बीच विवाद चलता आ रहा है.

सिमरिया अनुमंडल पदाधिकारी की उपस्थिति में दोनों गांव के ग्रामीणों के बीच शांति समिति की बैठक घटनास्थल पर ही की गई. जबकि 10 एकड़ भूमि पर धारा 144 लगा दी गई. अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि धारा 144 लगने के बाद दोनों पक्ष भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करेंगे. जबकि दोनों गांव के ग्रामीणों को शांति बनाए रखने और झगड़ा नहीं करने का आदेश दिया गया है. वहीं, दोनों पक्ष इसे अनुमंडल कार्यालय में उपस्थित होकर कागजात पेश करने का आदेश दिया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details