रांची: मनी लॉन्ड्री मामले में आरोपी ठेकेदार श्यामल चक्रवर्ती ने शनिवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में सरेंडर किया. मामले पर सरेंडर करने के बाद आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत याचिका दायर की गई. जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी और आरोपी को जेल भेज दिया है. आरोपी का पूर्व में भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था.
यह मामला ईडी के कांड संख्या 2/18 से जुड़ा है. मामले में पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार और उनके भाई राजेंद्र कुमार भी आरोपी है. दोनों को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है.