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झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा सरायकेला मॉब लिंचिंग का मामला, सीबीआई जांच की मांग - रांची

सरायकेला मॉब लिंचिंग मामला गरमाता जा रहा है. इसकी धमक अब हाई कोर्ट तक पहुंच गई है.

झारखंड हाईकोर्ट

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Published : Jun 25, 2019, 8:31 PM IST

Updated : Jun 25, 2019, 8:59 PM IST

रांचीः सरायकेला में घटा मॉब लिंचिंग का मामला झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंचा गया . मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुआ है. इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है. पीआईएल में साल 2016 से अब तक 18 लोगों के मारे जाने का हवाला दिया गया है.

राजीव कुमार, अधिवक्ता

मंगलवार को सरायकेला खरसावां मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. पीआईएल के माध्यम से अदालत से मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है. याचिका में वर्ष 2016 से अब तक राज्य में मॉब लिंचिंग से 18 लोगों के मारे जाने का हवाला दिया गया है. सरायकेला के धातकीडीह गांव में भीड़ की पिटाई के बाद युवक तबरेज अंसारी की हिरासत में मौत हो गई थी. जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज की गई है.

झारखंड हाई कोर्ट में पंकज यादव ने जनहित याचिका दायर कर पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है. साथ ही 2016 से अब तक जितनी भी घटना हुई है, उसका हवाला दिया गया है. बता दें कि 17 जून की रात धातकीडीह गांव के लोगों ने युवक तबरेज अंसारी को चोरी के आरोप में पीटा था. ग्रामीणों का आरोप है कि तबरेज अपने दो साथियों के साथ कमल महतो के घर चोरी की मंशा से घुसने का कोशिश कर रहा था. ग्रामीणों का कहना है कि जब तबरेज को पकड़ा गया, उसके दो साथी नुमैर अली और शेख इरफान भाग निकले थे.

Last Updated : Jun 25, 2019, 8:59 PM IST

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