रांची: न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता की कोर्ट में मंगलवार को बड़का गांव में कफन सत्याग्रह मामले में आरोपी पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. फिलहाल मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल तिथि निर्धारित की गई है.
योगेंद्र साव मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार ने जवाब देने के लिए मांगा समय
प्रार्थी की ओर से बताया गया कि एनटीपीसी की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ कफन सत्याग्रह किया गया था. इस मामले में पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें कहा गया कि 1 ही घटना की दो प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती.
इससे पहले प्रार्थी की ओर से बताया गया कि एनटीपीसी की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ कफन सत्याग्रह किया गया था. इस मामले में पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें कहा गया कि 1 ही घटना की दो प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती.
ऐसी स्थिति में दूसरी प्राथमिकी (कांड संख्या 226) को निरस्त करने का आग्रह किया गया. वहीं, सरकार ने पक्ष रखने के लिए समय देने का आग्रह किया. गौरतलब है कि प्रार्थी पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहू ने झारखंड हाईकोर्ट में क्वेसिंग याचिका दायर की है.