रांची: झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की सुविधा देने से जुड़ा गाइड लाइन जारी कर दिया गया है. अपर मुख्य सचिव कार्मिक केके खंडेलवाल ने इस बाबत आदेश की कॉपी जारी की है. इस लाभ को लेने के लिए सक्षम पदाधिकारी को परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
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कैसे करे आवेदन
प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए व्यस्क आवेदक प्रपत्र-1 और अव्यस्क( बच्चा) रहने की स्थिति में प्रपत्र-2 में आवेदन किया जा सकता है. तत्काल सेवा का लाभ लेने के लिए प्रपत्र-3 में अलग से आवेदन करना होगा. आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र झारखंड के स्थानीय निवासी के लिए तय परिभाषा के तहत आने वाले लोगों को ही जारी किया जाएगा. आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग का दर्जा निर्धारित करने के लिए आवेदक के परिवार की आवेदन साल के पूर्व के वित्तीय वर्ष के सभी स्रोतों से होने वाली कुल आय और परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी.