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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नियुक्ति, नामांकन में 10% आरक्षण के लिए गाइड लाइन जारी

रांची में झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की सुविधा देने से जुड़ा गाइड लाइन जारी कर दिया गया है. इसे लेकर आदेश की कॉपी जारी की गई है.

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Published : May 28, 2019, 10:23 AM IST

रांची: झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की सुविधा देने से जुड़ा गाइड लाइन जारी कर दिया गया है. अपर मुख्य सचिव कार्मिक केके खंडेलवाल ने इस बाबत आदेश की कॉपी जारी की है. इस लाभ को लेने के लिए सक्षम पदाधिकारी को परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

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कैसे करे आवेदन
प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए व्यस्क आवेदक प्रपत्र-1 और अव्यस्क( बच्चा) रहने की स्थिति में प्रपत्र-2 में आवेदन किया जा सकता है. तत्काल सेवा का लाभ लेने के लिए प्रपत्र-3 में अलग से आवेदन करना होगा. आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र झारखंड के स्थानीय निवासी के लिए तय परिभाषा के तहत आने वाले लोगों को ही जारी किया जाएगा. आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग का दर्जा निर्धारित करने के लिए आवेदक के परिवार की आवेदन साल के पूर्व के वित्तीय वर्ष के सभी स्रोतों से होने वाली कुल आय और परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी.

परिवार द्वारा धारित विभिन्न स्थानों या शहरों में अवस्थित भूमि और संपत्ति के कुल योग के आधार पर आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा. परिवार शब्द में आवेदक, उसके पति या पत्नी, उसके माता-पिता और 18 साल से कम उम्र के भाई बहन या 18 साल से कम उम्र के संतान शामिल होंगे.

किनको मिलेगा लाभ और किनको नहीं
वैसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा जिस परिवार का सकल वार्षिक आय आठ लाख से कम हो. परिसंपत्ति के मामले में अगर 5 एकड़ या अधिक कृषि भूमि है, इसका लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा 1000 वर्गफीट या बड़े फ्लैट, अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्गगज या बड़े आवासीय भू-खंड और इससे अलग क्षेत्र में 200 वर्ग गज या बड़े आवासीय भू-खंड वालों को इस दायरे से बाहर माना जाएगा.

इन पदों पर लागू नहीं होगा आरक्षण
वैज्ञानिक और तकनीकी पद से संबंधित सेवाओं के समूह ए में बेसिक ग्रेड से ऊपर के पदों पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. नौकरी मिलने के बाद भी अगर यह पता चलता है कि गलत जानकारी देकर सर्टिफिकेट बनवाया गया है, तो सेवा समाप्त हो जाएगी.

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