रांची: सामूहिक दुष्कर्म मामले के दो आरोपियों को रांची सिविल कोर्ट के एजेसी 3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बजरंगी सिंह और शंकर सिंह को दोषी करार दिया है. वहीं मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया.
अदालत ने 20 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की है. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 9 गवाहों की गवाही की गई थी. ये मामला वर्ष 2018 का है, जिसमें एक युवती द्वारा तीन युवकों के ऊपर सामूहिक बलात्कार करने और हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था. मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए दो आरोपी को दोषी ठहराया है.