रांची: ट्रैफिक चालान कटने के बाद बेखबर रहने वालों की अब परेशानी बढ़ेगी. अनदेखी करने पर गिरफ्तारी वारंट तक जारी हो सकती है. इसकी प्रक्रिया अगले माह से शुरू हो जाएगी. दरअसल जनवरी 2020 से लेकर 15 अक्टूबर तक ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी रांची में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर 18 करोड़ रुपये का चालान काटा था, लेकिन इस रकम में से एक तिहाई भी अभी तक पुलिस वसूल नहीं पाई है.
भेजा जा रहा रिमाइंडर
वैसे वाहन चालक जिनके चालान लंबित हैं, जुर्माना जमा नहीं किया गया है उन्हें रिमाइंडर भेजा जा रहा है. रिमांइडर के बाद कोर्ट से समन भेजा जाएगा. समन की अनदेखी पर कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट निर्गत कराया जाएगा. यह वारंट गैर जमानतीय होगी. ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि जनवरी 2020 माह से लेकर अब तक 18 करोड़ रुपये का चालान जेनरेट हुआ है. इनमें कुछ ही चालान के जुर्माना जमा कराए गए हैं. पेंडिंग चालान पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से अब सख्ती बरती जाएगी. परिवहन नियमावली के अनुसार 15 दिनाें के भीतर जुर्माने की राशि जमा कर देना है. कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से नरमी बरती जा रही थी, लेकिन अब फिर से नियम के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी.
ऑनलाइन चालान जमा किया जाना शुरू
रेड लाइट जंप को छोड़ अन्य ट्रैफिक नियम तोड़नेवालों के लिए अब ऑनलाइन चालान जमा किया जाना शुरू हो गया है. अब लोग ऑनलाइन ट्रैफिक चालान के जुर्माने की राशि जमा कर सकेंगे. कोरोना काल में ट्रैफिक चालान जमा करने का काउंटर और ऑनलाइन डोमेन बंद था. फिलहाल, काउंटर नहीं खुला है, लेकिन ऑनलाइन काम शुरू कर दिया गया है.
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