रांची: झारखंड के खूंटी में विवादास्पद पत्थलगड़ी का नेतृत्व करने वाले दो नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा. पत्थलगड़ी में शामिल विकास टूटी उर्फ विकास मुंडा और प्रभु सहाय पूर्ति उर्फ गेंदा मुंडा पर आईपीसी की धारा 124 ए के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधि विभाग ने दे दी है.
अभियोजन चलाने की स्वीकृति
विधि विभाग को गृह विभाग अनुसंधान की कांड दैनिकी, पर्यवेक्षण रिपोर्ट और अन्य कागजात भेजे थे. गृह विभाग के प्रस्ताव के आधार पर दोनों नेताओं पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति विभाग ने दी. विधि विभाग के प्रधान सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. आदेश जारी होने के बाद मामले की जानकारी गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को दी गई है. विकास टूटी भंडरा के फुटकल टोली, जबकि प्रभु सहाय पूर्ति खूंटी के सायको थाना क्षेत्र के उदबुरू गांव का रहने वाला है.
जेल में बंद हैं दोनों नेता
खूंटी में पत्थलगड़ी के दर्जनों मामलों में विकास टूटी और प्रभु सहाय पूर्ति आरोपी है. गृह विभाग ने नौ मार्च 2018 को खूंटी थाने में दर्ज मामले में पत्थलगड़ी के मास्टरमाइंड युसूफ पूर्ति, विकास, प्रभु सहाय पूर्ति समेत 18 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था. एफआईआर में सभी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धारा 124 ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. कांड के अनुसंधान के बाद पुलिस मुख्यालय ने विकास और प्रभु पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी.
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फरार है युसूफ
विकास टूटी को पुलिस ने जनवरी महीने में खूंटी से गिरफ्तार किया था, जबकि प्रभु सहाय पूर्ति बीते साल सितंबर महीने में खूंटी पुलिस के हत्थे चढ़ा था. वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी युसूफ पूर्ति अबतक फरार है. युसूफ हाल के दिनों में भी खूंटी और चाईबासा में पत्थलगड़ी को लेकर ग्रामीणों को उकसा रहा था, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद वह अंडरग्राउंड हो गया. पत्थलगड़ी के दर्जनों मामलों में युसूफ अब भी फरार है.