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अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना

रांची सिविल कोर्ट के एजेसी एसके पांडेय की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी जावेद अख्तर को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाया है. पिठोरिया की युवती का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में हिंदपीढ़ी के खेत मोहल्ला निवासी जावेद अख्तर को 10 साल की सजा और 30 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

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रांची सिविल कोर्ट

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Published : Feb 19, 2020, 7:28 PM IST

रांची: पिठोरिया की युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एजेसी एसके पांडेय की अदालत ने हिंदपीढ़ी के खेत मोहल्ला निवासी जावेद अख्तर को 10 साल की सजा और 30 हजार का जुर्माना लगाया है. रांची सिविल कोर्ट के एजेसी एसके पांडेय की अदालत ने आरोपी जावेद अख्तर को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.

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10 साल जेल

बता दें कि 376 में 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना, 379 में 3 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना. वहीं 506 में 5 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया गया है. आरोपी को कुल 10 साल जेल की चारदीवारी में बितानी होगी.

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16 मार्च 2016 की घटना

पीड़ित के पिता के अनुसार, 16 मार्च 2016 की रात 10:15 बजे आरोपी उसके घर कपड़ा देने के बहाने बेटी को बाहर बुलाया और दोस्तों के साथ जबरदस्ती उठाकर ले गया. फिर नशीला पदार्थ खिलाकर निकाह की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. 23 मार्च 2016 को जावेद अख्तर को एक किराये के मकान से युवती के साथ बरामद किया गया. इस संबंध में 25 मार्च 2016 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

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