रांची: पिठोरिया की युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एजेसी एसके पांडेय की अदालत ने हिंदपीढ़ी के खेत मोहल्ला निवासी जावेद अख्तर को 10 साल की सजा और 30 हजार का जुर्माना लगाया है. रांची सिविल कोर्ट के एजेसी एसके पांडेय की अदालत ने आरोपी जावेद अख्तर को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.
10 साल जेल
बता दें कि 376 में 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना, 379 में 3 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना. वहीं 506 में 5 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया गया है. आरोपी को कुल 10 साल जेल की चारदीवारी में बितानी होगी.