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खूंटी के परासी पंचायत में धारा 144 लागू , SDO उत्कर्ष गुप्ता ने दिए निर्देश

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Published : Feb 27, 2020, 10:32 AM IST

खुंटी में पत्थलगड़ी नेता समर्थकों के आध्यात्मिक आरती बैठक के ऐलान के बाद बुंडू अनुमंडल के एसडीओ ने इलाके में धारा 144 लागू कर दिया है. इसके बावजूद इलाके में बैठक करते कोई दिखाई पड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Section 144 applied in Parsi Panchayat Khunti
खुंटी के परासी पंचायत में धारा 144 लागू

खूंटी: पत्थलगड़ी करने वाले नेता समर्थकों ने तमाड़ प्रखंड के परासी पंचायत के बंदासरना गांव में आध्यात्मिक आरती बैठक का ऐलान किया था. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रखुमता के साथ प्रकाशित किया था. जिसके बाद बुंडू अनुमंडल के एसडीओ ने इलाके में धारा 144 लगा दी है.

खुंटी के परासी पंचायत में धारा 144 लागू

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धारा लागू होने से पहले तमाड़ पुलिस ने इलाके का निरीक्षण किया था, जहां पर पत्थलगड़ी से जुड़े नेताओं की आध्यात्मिक सभा होने वाली थी लेकिन आज उस स्थान पर सन्नाटा पसरा हुआ है. सड़कों से लेकर गांव तक कोई ग्रामीण दिखाई नहीं दिया.

बता दें कि पत्थलगड़ी नेताओं ने गुरुवार को आध्यात्मिक आरती बैठक में झारखण्ड चीफ जस्टिस, राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत आईएस और आईपीएस अधिकारियों को निमंत्रण भेजा था. जबकि खूंटी और बुंडू के अनुमंडल पदाधिकारियों को आदेश दिया था कि एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के किसी भी सदस्य की जांच नहीं करेगी. वहीं, बुंडू एसडीओ से उत्कर्ष गुप्ता ने बताया कि धारा 144 लागू है बावजूद अगर इलाके में बैठक करते दिखते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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