रांचीः झारखंड सरकार के खिलाफ हुइ इस साजिश की जांच में जिस तरह से रांची पुलिस (Ranchi Police) रेस है और अगर साजिश की जांच की दिशा सही रही तो दिल्ली जाने वाले तीन विधायकों की मुसीबत बढ़ जाएंगी. पुलिस ने मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट (PC Act) की धारा लगाई है. इसके बाद उम्मीद भी जताई जा रही है कि यही धारा आगे चलकर विधायकों के लिए मुसीबत का सबब बनेगी.
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क्यों फंस सकते हैं विधायक
सरकार के खिलाफ साजिश मामले में कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के बयान पर दर्ज केस में पुलिस ने प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट (Prevention of Corruption Act) की धारा लगायी है. जानकर बताते हैं कि पीसी एक्ट के नियमों के अनुसार जिस शख्स को प्रलोभन दिया गया और उसने प्रलोभन स्वीकार की या उससे सहमत हुआ, वह भी केस में आरोपी बनता है. ऐसे में तीनों विधायकों पर भी पीसी एक्ट की धाराएं जुड़ सकती हैं, साथ ही वह आरोपी भी बनाए जा सकते हैं. केस में गिरफ्तार आरोपियों ने भी अपनी स्वीकारोक्ति में बताया है कि तीनों विधायकों ने एक करोड़ एडवांस में डील की थी, पर बाद में पैसे नहीं मिलने पर वह नाराज हो गए.
स्वीकारोक्ति में नाम नहीं होने पर भी सवाल
दूसरी तरफ रांची पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि सरकार के खिलाफ साजिश मामले में जेल भेजे गए तीनों आरोपियों की कन्फेसन में तीनों विधायकों के नाम नहीं हैं. जबकि आरोपियों की कन्फेसन में उन तमाम लोगों के नाम हैं, जिनसे उन्होंने मुलाकात की.