रांची: जेवीएम विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. यौन शोषण के मामले में वारंट जारी होने के बाद से जेवीएम विधायक प्रदीप यादव फरार चल रहे हैं.
JVM विधायक प्रदीप यादव को हाईकोर्ट से लगा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
यौन शोषण के मामले में विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है. 30 जून को रांची में पुलिस ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा. इस मामले में प्रदीप यादव ने अग्रिम जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की थी. लेकिन मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
30 जून को रांची में पुलिस ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा. इस मामले में प्रदीप यादव ने अग्रिम जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की थी. लेकिन मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है. याचिका में कहा गया था कि वो एक एक सम्मानित व्यक्ति हैं. याचिका में यह भी कहा गया कि उनकी ओर से पुलिस को जांच में हर तरह का सहयोग किया जा रहा है. इसी सिलसिले में पिछले दिनों आईओ के पास भी उपस्थित हुए थे. इसके बावजूद प्रशासन उन्हें भगोड़ा की तरह ट्रीट कर रही है.
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रदीप यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दी. अब प्रदीप यादव के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है. बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान जेवीएम की एक नेत्री ने प्रदीप यादव पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था. इसी मामले में चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदीप यादव को जेवीएम के केंद्रीय महासचिव के पद से हटा दिया था.