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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल की सजा, वारदात के तीन साल बाद आया फैसला - रांची व्यवहार न्यायालय

पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 लोगों की गवाही कराई गई थी. कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Apr 13, 2022, 6:37 PM IST

रांची: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को रांची व्यवहार न्यायालय स्थित पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने 20 साल की कठोर करावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उनपर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर सभी को 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 लोगों की गवाही कराई गई. जिसके आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई.

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सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला धुर्वा थाना क्षेत्र का है. 01 मई 2019 को रात 11:00 बजे नाबालिग पीड़िता अपने दोस्त के साथ स्कूटी से कांके जा रही थी. तभी शालीमार बाजार के पास स्कूटी की चाबी गिर गई. जिससे उठाने के दौरान आरोपी शंकर महतो, सुनील आईन्द और आनंद कुमार साव पीड़िता को जबरन उठाकर सड़क से कुछ दूरी पर ले गए. जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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