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महिलाओं के नाम पर शुरू हुई एक रुपए रजिस्ट्री योजना बंद, राज्य सरकार ने लिया वापस

One rupee registry scheme closed
हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री

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Published : May 15, 2020, 9:30 PM IST

Updated : May 15, 2020, 10:09 PM IST

21:23 May 15

वर्तमान सरकार ने जारी की अधिसूचना

रांची: पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में महिलाओं के लिए शुरू की गई एक रुपए में जमीन रजिस्ट्री योजना को मौजूदा सरकार ने वापस ले लिया है. इस बाबत झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है. दरअसल जून, 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी. जिसके तहत महिलाओं के पक्ष में 50 लाख रुपए मूल्य तक की जमीन या मकान की रजिस्ट्री के एवज में मुद्रांक शुल्क के रूप में महज 1 रुपये की टोकन राशि ली जाती थी. बता दें कि इससे पहले मौजूदा सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि आशीर्वाद योजना को भी बंद कर दिया था.
 

अब तक 1296 करोड़ रुपये का सरकार को लगा है झटका
आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य भर में इस योजना का लाभ 2 लाख से अधिक महिलाओं ने उठाया है. इसके साथ ही इस योजना की शुरुआत से अब तक राज्य सरकार को लगभग 1296 करोड़ों रुपए की राशि का नुकसान हुआ है. सूत्रों की माने तो राज्य सरकार इस योजना को बंद कर अपने रेवेन्यू कलेक्शन का दायरा बढ़ाने की कोशिश में है.

रजिस्ट्री आफिस में काम को लेकर दिया गया दिशा-निर्देश
वहीं, आईजी रजिस्ट्रेशन विप्रा भाल ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त सह रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री ऑफिस के संचालन को लेकर भी पत्र लिखा है. इसमें साफ लिखा है कि हर दिन 40 दस्तावेजों को लेकर अपॉइंटमेंट दिए जाएं. इसके साथ ही अपॉइंटमेंट प्राप्त पक्षकारों और गवाहों को ही क्रम के अनुसार प्रवेश की अनुमति दी जाए. अन्य पक्षकार या दस्तावेज लेखक, मुद्रांक विक्रेता को विशेष परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति होगी. इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी अनिवार्य रूप से पालन किया जाए.

 

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सेनेटाइज करके ही उपयोग होगा बायोमेट्रिक मशीन
इसके साथ ही पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि एक बार में केवल एक ही दस्तावेज के पक्षकार हो या गवाहों को ही निबंधन कक्ष में उपस्थित किया जाए.निबंधन कार्यालय में प्रवेश हेतु समस्त व्यक्तियों को फेस मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है,  साथ ही प्रवेश द्वार पर ही हैंड सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाए. निबंधन के क्रम में बायोमेट्रिक डिवाइस को उपयोग के पहले सेनेटाइज करना भी जरूरी होगा. वहीं अगले आदेश तक निबंधन कार्यालयों में निबंधित दस्तावेजों के सच्चे प्रतिलिपि खोज हेतु आवेदन नहीं प्राप्त किए जाएंगे. अपॉइंटमेंट पाए पक्षकार के लिए अनिवार्य होगा कि वह दोपहर 3 बजे तक निबंधन कार्यालय में मौजूद हो जाएं अन्यथा उसे फिर से अपॉइंटमेंट लेना होगा.

Last Updated : May 15, 2020, 10:09 PM IST

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