रांची: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले पर आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया है. यौन शोषण के मामले में आरोपी सिपाही विनोद तिर्की को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया है. आरोपी सिपाही विनोद तिर्की पर यौन शोषण करने के मामले में न्यायाधीश एस के पांडये की अदालत में सुनवाई हुई. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि निर्धारित की गई है.
कई सालों तक यौन शोषण
बता दें कि मामला रांची के नार्कोपी थाना क्षेत्र का है. आरोपी ने फोन के माध्यम से युवती से दोस्ती की. जिसके बाद शादी का झांसा देकर कई सालों तक युवती के साथ यौन शोषण करता रहा.