रांचीः बहुचर्चित कांके लॉ कॉलेज की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के 12वें नाबालिग दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पोक्सो सह चिल्ड्रन के स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की फैसला सुनाते हुए दोषी पर 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है. नाबालिक आरोपी का मामला जेजे बोर्ड में चल रहा था. पूर्व में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी जिसे 31 जुलाई 2020 को चिल्ड्रन कोर्ट में ट्रांसफर किया गया.
लॉ कॉलेज सामूहिक दुष्कर्म मामलाः नाबालिग दोषी को आजीवन कारावास
12:28 March 18
दुष्कर्म के आरोपी को सजा
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क्या था मामला
26 नवंबर 2019 की शाम संग्रामपुर में लॉ की छात्रा के साथ 12 आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. इस बहुचर्चित लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में रांची व्यवहार न्यायालय ने 11 आरोपियों को 2 मार्च 2020 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, कोर्ट ने सभी आरोपियों को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट और चोरी का दोषी पाया. न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 21 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तों ने सोच-समझ कर षड्यंत्रपूर्वक एक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया.
इस दौरान बदमाशों की पिटाई से छात्रा को चोट भी लगी थी. उसके शरीर पर कई जख्म मिले थे. रिम्स में उसका इलाज कराया गया था. घटना के बाद पुलिस ने सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. उनके पास से एक लोडेड पिस्टल और एक कट्टा भी बरामद किया गया था. रांची पुलिस ने इस मामले तत्परता दिखाते हुए 23 दिन के अंदर ही अदालत में चार्टशीट जमा कर दिया था.