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नए सिरे से राज्य भर के फरारियों की बनेगी सूची, 30 जून तक जिलों के एसपी को डेडलाइन - रांची एसपी

झारखंड के सभी 24 जिलों और रेल पुलिस में नए सिरे से फरारियों की सूची बनाई जा रही है. राज्य पुलिस के आईजी प्रोविजन अरूण कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी और डीआईजी से पत्राचार किया है.

झारखंड पुलिस मुख्यालय

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Published : Jun 16, 2019, 7:29 AM IST

Updated : Jun 16, 2019, 8:33 AM IST

रांची: झारखंड के सभी 24 जिलों और रेल पुलिस में नए सिरे से फरारियों की सूची बनाई जा रही है. सभी जिलों के एसपी और क्षेत्रीय डीआईजी को निर्देश दिया गया है कि थानों के अलावे कोर्ट शिकायतवाद, फैमिली कोर्ट, बिजली, उपभोक्ता, डीसी- एसडीओ कोर्ट के वारंटियों की सूची भी तैयार करे.

सभी जिलों के एसपी और डीआईजी से पत्राचार
राज्य पुलिस के आईजी प्रोविजन अरूण कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी और डीआईजी से पत्राचार किया है. आईजी ने लिखा है कि जीआर कांड के फरारियों के खिलाफ ही अब तक पुलिस ने कार्रवाई की है.

क्या है आदेश में
आईजी प्रोविजन ने आदेश जारी किया है कि शिकायतवाद, फैमिली कोर्ट और अन्य तमाम तरह के वारंट से फरारियों की सूची जिला के प्रधान न्यायाधीश और जिला एवं सत्र न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर मांगे. इसके बाद इस सूची को जिले की फरारी पंजी में अंकित करें. 30 जून तक फरारियों की सूची सीआईडी मुख्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है. सीआईडी मुख्यालय फरारी वारंट की समीक्षा के बाद एक पूरा प्रतिवेदन 6 जुलाई तक पुलिस मुख्यालय को सौंपना है. कार्रवाई के संबंध में पुलिस मुख्यालय को 8 जुलाई को प्रति शपथपत्र दायर करना है.

सिर्फ थानों में दर्ज केस के आधार पर पूर्व में पुलिस ने तैयार की थी सूची
झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड गठन के बाद से अबतक फरार वारंटियों की सूची तैयार कर गिरफ्तारी का आदेश कोर्ट को दिया था. लेकिन राज्य पुलिस ने तब सिर्फ थानों में दर्ज केस के वारंट लिए और उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया.

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नए सिरे से कार्रवाई का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था
इस मामले में कार्रवाई प्रतिशपथ पत्र पुलिस मुख्यालय के एआईजी शम्स तबरेज ने कोर्ट में सौंपा था. कोर्ट में सौंपे गए प्रतिशपथ पत्र पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस ने सिर्फ थानों में दर्ज केस के वारंटियों के खिलाफ भी कार्रवाई की. जबकि शिकायतवाद, फैमिलीकोर्ट, बिजली, डीसी कोर्ट समेत अन्य जीओसीआर केस के वारंटियों को छोड़ दिया गया. ऐसे में नए सिरे से कार्रवाई का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था.

Last Updated : Jun 16, 2019, 8:33 AM IST

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