चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब एक सप्ताह बाद यानी 5 फरवरी को सुनवाई होगी. आज हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश सिंह की अदालत में लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि चूंकि उन्हें लालू यादव की तरफ जमानत के लिए पेश की गई हार्ड कॉपी सुनवाई से चंद घंटे पहले मिली है इसलिए काउंटर जवाब तैयार नहीं हो सका. इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए 5 फरवरी को अगली तारीख तय की है. इस पूरे मामले की जानकारी लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने मीडिया से साझा की. वहीं, अधिवक्ता प्रभात कुमार के जूनियर अनंत ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी की गई थी. उन्होंने बताया कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को 7 साल की सजा हुई थी. इस मामले में लालू यादव करीब 44 माह की सजा काट चुके हैं. यह सजा की आधी अवधि से ज्यादा है. इससे जुड़े तमाम डाक्यूमेंट्स भी मुहैया कराए जा चुके हैं, लेकिन सीबीआई को समय पर इसकी हार्ड कॉपी नहीं मिली. इसलिए अब सुनवाई की अगली तारीख 5 फरवरी तय की गई है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि 5 फरवरी को लालू यादव को जमानत मिल सकती है.
लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर 5 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
12:12 January 29
वकील अनंत ने दी जानकारी
12:10 January 29
5 फरवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई
लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टली. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि अभी आधी सजा पूरी नहीं हुई है. लालू प्रसाद के जवाब पर सीबीआई ने फिर से अपना जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की है. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए फिर से उन्हें जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.
10:51 January 29
लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
रांची: झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.
लालू एम्स में भर्ती
बता दें कि लालू प्रसाद को चारा घोटाला के 4 मामले में निचली अदालत से सजा दी गई है. जिसमें 3 मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है. यह चौथा मामला है जिसमें जमानत मिलते ही वे जेल से रिहा हो जाएंगे. फिलहाल लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के कारण एम्स ले जाया गया है, वहीं इलाज करा रहे हैं. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी, जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दिया गया है. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें निचली अदालत से 5 साल की सजा दी गई थी. उस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है. अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का है. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है.
चारा घोटाला का पूरा मामला
27 जनवरी 1996 को पश्चिम सिंहभूम जिले में पशुधन विभाग पर तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे के छापे के दौरान पता चला कि चारा सप्लाई के नाम पर जिन कंपनियों को भुगतान किया गया था, उन कंपनियों का अस्तित्व ही नहीं था. जांच में अलग अलग कोषागारों से करीब 950 करोड़ रुपए का घोटाला पाया गया.
चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी
चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपए और 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी. इस मामले में 3 अक्टूबर 2013 को सजा का ऐलान हुआ. दोनों मामले में लालू को 5-5 साल की सजा सुनाई गई. पहले मामले में 13 दिसंबर 2013 और दूसरे मामले में 9 अक्टूबर 2020 को हाईकोर्ट से जमानत मिली.
देवघर कोषागार केस
देवघर कोषागार से 84.53 लाख की अवैध निकासी हुई थी. इस मामले में 23 दिसंबर 2017 को सजा का ऐलान हुआ. लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई. 12 जुलाई 2019 को हाईकोर्ट ने लालू को जमानत दे दी.
दुमका कोषागार केस
दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की निकासी हुई थी. 24 मार्च 2018 को सजा का ऐलान हुआ. कोर्ट ने लालू यादव को दो धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई और 60 लाख का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से अदालत में बताया गया था कि उन्होंने 42 महीने की अवधि जेल में पूरी कर ली है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इस मामले में 29 जनवरी को सुनवाई होनी है.
डोरंडा कोषागार केस
डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला है. सीबीआई की विशेष अदालत में इस केस की सुनवाई चल रही है.
23 दिसंबर 2017 से जेल में बंद हैं लालू
लालू यादव 23 दिसंबर 2017 से रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं. उनका रांची के रिम्स में इलाज चल रहा था. फिलहाल वे दिल्ली एम्स में हैं. 2018 में वे दो बार जेल से बाहर आए. बेटे तेज प्रताप की शादी में उन्हें पैरोल मिला और कोर्ट ने इलाज कराने लालू को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी.