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बाबरी ढांचा विध्वंस: आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 32 आरोपी बरी, झारखंड में विश्व हिंदू परिषद ने फैसले को बताया ऐतिहासिक

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Published : Sep 30, 2020, 4:16 PM IST

लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत के जज सुरेंद्र यादव ने अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में बुधवार को घटना का फैसला सुनाया है. विवादित बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है और 32 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा था.

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बाबरी ढांचा विध्वंस

रांची:6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में बुधवार को फैसला आया है. भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. मामले को लेकर झारखंड के विश्व हिंदू परिषद ने खुशी जाहिर की है.

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लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत के जज सुरेंद्र यादव ने इस ऐतिहासिक घटना पर फैसला सुनाया है. विवादित बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है और 32 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा था.

इस मामले में भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी पूर्व मंत्री लाल सिंह के साथ ही मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, भाजपा सांसद साक्षी महाराज, पूर्व सांसद विनय कटियार, राम विलास वेदांती और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष समेत 32 लोगों पर आरोप तय किए गए थे, लेकिन अदालत ने बुधवार को 32 आरोपियों को बरी कर दिया.

विश्व हिंदू परिषद ने फैसले का क्या स्वागत

अदालत के फैसले पर झारखंड प्रांत विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय प्रशिक्षक सुशील कुमार ने कहा कि यह फैसला स्वागत योग्य है, साथ ही उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया.

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