रांची: मिलावटी खाद्य पदार्थ को लेकर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एचसी मिश्रा और न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. अदालत ने खाद्य पदार्थ में मिलावट की गंभीरता को देखते हुए सरकार को इसकी रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार आम लोगों से जुड़े इस मामले को गंभीरता से ले.
सब्जी से लेकर सभी खाद्य पदार्थों में मिलावट और हानिकारक रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसा देखा गया है कि मिलावट का धंधा करने वालों का गठजोड़ इतना मजबूत है कि जब भी कोई अधिकारी इसके खिलाफ छापेमारी अभियान चलाता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है. अदालत ने सरकार से मिलावट करने वालों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया है. साथ ही सरकार को रोकथाम करने की कार्ययोजना तैयार कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.