रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में अलकतरा घोटाला के जांच के क्रम में होटल कौशल्या हेरिटेज में जो ईडी द्वारा जब्ती के आदेश दिए गए थे, उस आदेश को चुनैती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में ईडी के आदेश को निरस्त कर दिया. इस संबंध में मेसर्स कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी की ओर से ईडी के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी.
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