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Jharkhand High Court: फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, कहा- सुनवाई का कोई औचित्य नहीं - झारखंड खबर

फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में कहा गया कि क्योंकि 2018 में ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इसलिए याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं.

Jharkhand High Court
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Published : Jan 4, 2022, 7:06 AM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति में गड़बड़ी मामले में सुनवाई हुई. याचिका में मॉडल उत्तर गलत होने का दावा कहा गया है. सुनवाई के दौरान जेएसएससी के जवाब को देखते हुए अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया. इस संबंध में रोहित कुमार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

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मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जेएसएससी की ओर से वर्ष 2014 में फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. परीक्षा में कई मॉडल उत्तर गलत थे. इसलिए परीक्षा को परिणाम रद्द करते हुए दोबारा संशोधित परिणाम जारी किया जाए. इस पर जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह की ओर से अदालत को बताया गया कि नियमानुसार परीक्षा होने के बाद मॉडल उत्तर जारी कर आपत्ति मांगी जाती है. सारी आपत्ति को एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा जाता है. कमेटी की ओर से समीक्षा के बाद अंतिम मॉडल उत्तर जारी कर दिया जाता है. इसी आधार पर फिर परिणाम जारी किया जाता है. कहा गया कि अगर इस दौरान एक-दो मॉडल उत्तर गलत भी होते हैं, तो यह सभी के लिए समान होता है. ऐसे में परिणाम को निरस्त नहीं किया जा सकता है.

बता दें कि इस मामले में वर्ष 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इसलिए इस याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है. इसके बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया.

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