झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / city

पूर्व में दिए गए सभी अंतरिम आदेश 17 अगस्त तक बढ़ाए गए, झारखंड हाई कोर्ट का फैसला

लॉकडाउन को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट के दिए गए पूर्व में सभी अंतरिम आदेश को बढ़ाकर 17 अगस्त तक कर दिया गया है. बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने आदेश पारित किया है.

Jharkhand High Court extends all the interim orders till August 17, news of Jharkhand High,  Lockdown in Jharkhand, झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में दिए सभी अंतरिम आदेश 17 अगस्त तक बढ़ाए, झारखंड हाई कोर्ट की खबरें, झारखंड में लॉकडाउन
झारखंड हाई कोर्ट

By

Published : Aug 1, 2020, 2:58 PM IST

रांची: कोरोना की इस वैश्विक महामारी में राज्य में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट के दिए गए पूर्व में सभी अंतरिम आदेश को बढ़ाकर 17 अगस्त तक कर दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को अगले 17 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार
झारखंड हाई कोर्ट का आदेशझारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने आदेश पारित कर झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को 17 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी के कारण जो लॉकडॉउन बढ़ाया गया है, उसको देखते हुए हाई कोर्ट में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई चल रही है. इसे देखते हुए पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

ये भी पढ़ें-रांची: ईद-उल-अजहा पर लोगों ने घरों में रहकर की नमाज अदा, कोरोना से छुटकारा की मांगी दुआ

17 अगस्त तक के लिए अंतरिम राहत बढ़ाया गया
बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में जिन आरोपियों को अंतरिम राहत दी थी, उनके मामले पर वर्तमान में सुनवाई नहीं हो पा रही है. वैसे सभी आरोपियों को दिए गए अंतरिम राहत को 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details