रांची: कोरोना की इस वैश्विक महामारी में राज्य में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट के दिए गए पूर्व में सभी अंतरिम आदेश को बढ़ाकर 17 अगस्त तक कर दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को अगले 17 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है.
पूर्व में दिए गए सभी अंतरिम आदेश 17 अगस्त तक बढ़ाए गए, झारखंड हाई कोर्ट का फैसला
लॉकडाउन को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट के दिए गए पूर्व में सभी अंतरिम आदेश को बढ़ाकर 17 अगस्त तक कर दिया गया है. बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने आदेश पारित किया है.
झारखंड हाई कोर्ट
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17 अगस्त तक के लिए अंतरिम राहत बढ़ाया गया
बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में जिन आरोपियों को अंतरिम राहत दी थी, उनके मामले पर वर्तमान में सुनवाई नहीं हो पा रही है. वैसे सभी आरोपियों को दिए गए अंतरिम राहत को 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.