रांची: भारतीय जनता पार्टी के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की ओर से रंगदारी मांगे जाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में उनके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी. मुख्य न्यायाधीश की बेंच में याचिका की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बीजेपी के बाघमारा से विधायक ढुल्लू महतो की ओर से रंगदारी मांगे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की.
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अदालत ने याचिका निष्पादित की
वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता आपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखे. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सीसीएल कंपनी के धनबाद में कोयला उठाव के लिए जो इकाई बनाई गई है, उसमें से एक से पांच तक पर विधायक का प्रभुत्व है. वहां वह सब से रंगदारी लेते हैं. इसी पर सरकार की ओर से बताया गया कि मामले में कार्रवाई की जा चुकी है. सरकार के जवाब को सुनने के बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दी.
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याचिकाकर्ता बलदेव वर्मा ने रंगदारी का आरोप लगाया था
बता दें कि याचिकाकर्ता बलदेव वर्मा ने रंगदारी का आरोप लगाया था. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को निष्पादित कर दिया है.