रांचीः झारखंड सरकार (Jharkhand Government) की ओर से थोक शराब बिक्री को लेकर बनाई गई नई नियमावली को निरस्त करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में याचिका दायर की गई है. जिसमें कहा गया है कि पूर्व से बनाई गई नियमावली को बिना हटाए दूसरी नियमावली कैसे बनाई जा सकती है. ऐसा नियम के अनुरूप नहीं है, ऐसी नियमावली को कैसे संविधान संवत माना जाएगा, इसलिए इस नियम को रद्द करने की मांग की गई है.
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झारखंड हाई कोर्ट में दायर इस याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट की डबल बेंच में होगी. देखना अहम होगा कि झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत का क्या फैसला आता है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि याचिका के माध्यम से उन्होंने अदालत को जानकारी दी है कि सरकार की ओर से थोक शराब बिक्री को लेकर बनाई गई नई नियमावली नियमों के अनुकूल नहीं है, इसलिए इस नियमावली को झारखंड हाई कोर्ट मेंं चुनौती दी गई है. यह याचिका झारखंड रिटेल लिकर वेंडर एसोसिएशन (Jharkhand Retail Liquor Vendor Association) के अध्यक्ष अचिंत्य साव की ओर से दाखिल की गई है.
नियमसंगत नहीं है नई नियमावली