रांचीः झारखंड सरकार ने कोरोना से बचाव को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 31 मार्च तक पूरे झारखंड को लॉक डाउन कर दिया है. जनता कर्फ्यू की देर शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. लॉक डाउन के दौरान झारखंड पुलिस का काम काफी बढ़ गया है, जिसे देखते हुए झारखंड के डीजीपी एमबी राव ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं.
हर पल साथ है पुलिस , संदिग्धों की सूचना भी उपलब्ध करवाएं पुलिस कोडीजीपी एमबी राव ने बातचीत में बताया कि झारखंड पुलिस हर कदम पर आम लोगों के साथ है. अगर कहीं कोरोना के संदिग्ध के बारे में भी सूचना मिलती है तो पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी देनी है, ताकि उसे रेस्क्यू कर उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जा सके.
कालाबजारी पर रहेगी विशेष नजरडीजीपी ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कालाबाजारी खाद पदार्थों की हो या फिर दवाइयों की हो ऐसा करते हुए पाए जाने पर तुरंत इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाई जाए. जिसके बाद कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
क्या होगा लॉक डाउन के दौरानलॉक डाउन के तहत झारखंड में राशन दुकान छोड़कर सभी दुकान और प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, साप्ताहिक हाट बाजार आदि 31 मार्च तक बंद रहेंगे. इस दौरान सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे. पदाधिकारी और कर्मी अपने घरों पर ही काम करेंगे. आकस्मिक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है. टैक्सी, ऑटो, बस, रिक्शा, ई रिक्शा के साथ सार्वजनिक परिवहन पर पूर्ण रोक रहेगी. अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन को इससे मुक्त रखा गया है. अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा. सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रखेंगे. सभी प्रकार के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे. सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे. विदेश से आने वाले सभी नागरिक अथवा अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन की अवधि का कड़ाई से अनुपालन करेंगे. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे. बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे.