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अयोग्य राशन कार्डधारी 25 फरवरी तक कर दे सरेंडर, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई: डीसी

रांची में उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता में खाद्य आपूर्ति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक मंगलवार को की गयी. बैठक में डीसी ने कहा कि जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं है. ऐसे परिवारों के द्वारा अभी भी अन्त्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से 25 फरवरी तक राशन कार्ड सरेंडर कर दें. नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Feb 12, 2020, 3:24 AM IST

ineligible ration card holder in ranchi
बैठक

रांची: जिले के उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता में खाद्य आपूर्ति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक मंगलवार को की गयी, जिसमें उपायुक्त ने 4654 ऐसे राशन कार्डधारी जिनका आधार कार्ड रांची जिला और अन्य राज्यों के राशन कार्ड में सीड है. उसकी अविलंब जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है.

रांची जिला में कुल 5223 ऐसे पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्डधारी है, जिनके द्वारा अब तक एक बार भी राशन का उठाव नहीं किया गया है. इसके साथ ही ऐसे भी कार्डधारी हैं, जिनके द्वारा हर महीने खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाता है. इसके अलावा रांची जिला में कुछ ऐसे भी राशन कार्डधारी है, जिन्होंने अपने निजी हित के लिए राशन कार्ड बनवा लिए हैं. ऐसे सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध किया गया है कि अपना राशन कार्ड अविलंब सरेंडर करें, ताकि योग्य वंचित लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत किया जा सके.

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राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है, जिसके तहत अन्त्योदय अन्न योजना और पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है. इस अधिनियम के तहत ऐसे लाभुक चयनित हो गए हैं, जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं है. ऐसे परिवारों के द्वारा अभी भी अन्त्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से 25 फरवरी तक राशन कार्ड सरेंडर कर दें. अगर भविष्य में जानकारी मिलेगी कि अपात्र लोग राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए हैं उनसे वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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