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हाई कोर्ट ने पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को 15 अक्टूबर तक बढ़ाया

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. उन्होंने राज्य के सभी जिला न्यायालय के पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश की अवधि को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किया है.

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झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Sep 30, 2020, 9:42 PM IST

Updated : Sep 30, 2020, 10:09 PM IST

रांची: वैश्विक महामारी को देखते हुए राज्य में किए गए लॉकडाउन के कारण राज्य के सभी जिला अदालतों की कार्रवाई में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हो रही है. इस कारण सभी सिविल कोर्ट और अन्य अदालतों के पूर्व में जारी किए गए अंतरिम आदेश को 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने यह निर्णय लिया है. पूर्व में राज्य के किसी भी अदालतों ने किसी भी मामले में जो अंतरिम आदेश दिए गए हैं, वह आदेश 15 अक्टूबर तक लागू होंगे.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने एक निर्णय लिया है. अदालत ने कोरोना वायरस के इस वैश्विक महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन में कोर्ट में चल रहे सिर्फ महत्वपूर्ण मामले के मद्देनजर राज्य के सभी जिला के सिविल कोर्ट और अन्य कोर्ट के पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है. कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडउन को बढ़ाएं जाने को लेकर यह आदेश दिया गया है.

Last Updated : Sep 30, 2020, 10:09 PM IST

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