रांची: झारखंड सरकार के मंत्री रहे बंधु तिर्की की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश एबी सिंह की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए सीबीआई से केस डायरी की मांग की है.
बंधु तिर्की की याचिका पर सुनवाई 23 सितंबर को अगली सुनवाई
आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से बंधु तिर्की की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट में बंधु तिर्की की ओर से याचिका दायर की गई है. उसी याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी की मांग की. मामले पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.
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2010 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने वर्ष 2010 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच के बाद सीबीआई ने 2013 में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि बंधु तिर्की के पास आय से अधिक संपत्ति है. लेकिन साथ में सीबीआई ने कहा कि इतनी संपत्ति नहीं है जिस पर सीबीआई जांच करे.
34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले पर भी सुनवाई
वहीं, 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में भी रांची सिविल कोर्ट में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए केस डायरी की मांग की है. मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. साल 2011 में बंधु तिर्की के मंत्री रहते राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था. आरोप है कि आयोजन के दौरान उनके स्तर से 28.34 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था. इसकी जांच एसीबी कर रही है.
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जेल में हैं बंद
बता दें कि झारखंड सरकार के 2005 से 2009 मंत्री रहने के दौरान बंधु तिर्की 30 फीसदी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है. बहरहाल 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में एसीबी ने गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. फिलहाल पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जेल के चार दिवारी में बंद हैं.