रांची: झारखंड की महत्वपूर्ण सड़क में से एक रांची-टाटा एनएच निर्माण मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने एनएचएआई से पूछा कि एनएच बनने के बाद उसके किनारे में कच्चे मकान कैसे बन जाते हैं. इस संदर्भ में एनएचएआई का कोई नियम है या नहीं यह बताने को कहा गया है.
रांची-टाटा एनएच निर्माण मामले पर सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में रांची-टाटा एनएच निर्माण मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने एनएचएआई से पूछा कि एनएच के निर्माण के बाद सड़क के किनारे कच्चे मकान कैसे बन जाते हैं. कैसे बिजली के पोल लग जाते हैं. रोड ब्रेकर बना दिया जाते हैं, इस संबंध में कोई नियम एनएचआई के पास है या नहीं.
अदालत में जवाब पेश करने का आदेश
वहीं, एनएचआई की ओर से मौखिक रूप से कहा गया कि सड़क के किनारे निर्माण को लेकर एनएचएआई से अनुमति लेकर ही इस तरह के निर्माण कराने का प्रस्ताव है. जिस पर अदालत ने एनएचएआई को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.